Dec 14, 2013


देरी से दस्तावेज पेश करने पर सीबीआइ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

 
(राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :आशीष शुक्ला ) राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में केस से जुड़े दस्तावेजों को देरी से अदालत के समक्ष पेश करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ को कड़ी फटकार लगाई है।
विशेष जज रविंद्र कौर ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआइ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने फैसले में कहा कि सीबीआइ को यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करानी होगी।
अदालत ने यह आदेश उस समय जारी किया, जब सीबीआइ ने इस केस में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा आइटीडीसी और टाइम लाइन प्रोडक्शन को दिए गए पैसे से संबंधित दस्तावेजों को अदालत के समक्ष पेश करने की अनुमति मांगी। यह पैसा समारोह की वीडियो कवरेज के लिए दिया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब केस की लगभग आधी सुनवाई हो चुकी हो, कोई दस्तावेज पेश करना उचित नहीं है। मामले में सीबीआइ को ये दस्तावेज काफी पहले ही चार्जशीट के साथ पेश करने चाहिए थे। ऐसे में दस्तावेजों को अदालत के समक्ष दाखिल करने में की गई देरी दंडनीय अपराध है।

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